■ नाबालिग के साथ हुई थी घटना
सतना। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह सिसोदिया अष्टम अपर सत्र न्यायालय जिला सतना ने आरोपी रावेन्द्र दाहिया पिता रामगोपाल दाहिया (19) निवासी ग्राम बराकला थाना बदेरा जिला मैहर को सजा से दंडित किया है। आरोपी को धारा 506 भादसं में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में राज्य की ओर से प्रभारी उपसंचालक नरेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट एडीपीओ अनूप कुमार गुप्ता ने अभियोजन का संचालन किया।
अभियोजन मीडिया प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार, पीड़ित ने थाना कोलगवां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल 2024 को उसकी मां रिश्तेदारी में चली गई थी, घर में वह तथा उसका 9 वर्ष का भाई था। उसी दिन शाम करीब 6 बजे अभियुक्त रावेन्द्र दाहिया उसके घर आया। तब उसने रावेन्द्र दाहिया को चाय नाश्ता कराया। फिर उसने अभियुक्त रावेन्द्र को उसके घर जाने के लिए बोला तो वह बोला कि गाड़ी नहीं मिलेगी, रात हो गई है, मेरी मां भी नहीं आई। तब रावेन्द्र दाहिया खाना खाकर उसके छोटे भाई के साथ सो गया। रात में रावेन्द्र दाहिया उसके पास आ गया, तो वह चिल्लाई। अभियुक्त रावेन्द्र ने उसका मुंह दबा दिया और उसे किचन में ले जाकर धमकाने के बाद शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार किया। दूसरे दिन अभियुक्त अपने घर चला गया। इसके बाद अभियुक्त रावेन्द्र उसे फोन कर बार- बार मिलने के लिए परेशान करता रहा। तब उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।