सतना। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सतना के पीठासीन अधिकारी माननीय शशिकांत वर्मा द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले आरोपी अमीन खान को दोषी पाकर कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी अखिलेश अवधिया एजीपी द्वारा की गई।मामला थाना सिविल लाइन सतना के अपराध क्रमांक 688/2024 से संबंधित है। 16 नवंबर 2024 को सउनि राजबहादुर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गढ़िया टोला कब्रिस्तान के पास एक व्यक्ति थैले में अवैध नशीली दवाइयां बिक्री हेतु लेकर खड़ा है। पुलिस बल एवं स्वतंत्र साक्षियों की मदद से घेराबंदी कर आरोपी अमीन खान तनय हिफाजुद्दीन खान उम्र 24 वर्ष निवासी गढ़िया टोला सतना को पकड़ा गया।तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक डिब्बे में कुल 27 पत्ते कुल 216 कैप्सूल प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद हुई। आरोपी के पास इन प्रतिबंधित दवाओं को रखने या बेचने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट तथा म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) सहपठित धारा 21(सी) एवं म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट के तहत दोषी को 6 माह के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।