■ अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास
■ कोलगवां थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई
सतना। कोलगवां थाना पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के संबंध में दर्ज किए गए एक अपराध में एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश श्री शशिकांत वर्मा ने प्रकरण के तीन आरोपियों को दोषी मानकर तीन तीन साल सश्रम कारावास एवं दस दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकरण के अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अखिलेश अवधिया ने पक्ष रखा था।
[पकड़ा गया था तीस लाख का गांजा]
मामले मे राज्य कि ओर से पैरवी करने वाले एजीपी अखिलेश अवधिया ने बताया कि घटना 18 अक्टूबर 2022 को शाम करीब सवा 6 बजे की है। कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत बदखर में प्रभाकर कुशवाहा के घर के पीछे अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी।पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी में पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 15 किलो अवैध गांजा लगभग 30 लाख रुपए का जब्त किया गया था। इसी प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त प्रभाकर कुशवाहा 36 निवासी ग्राम पडुहार थाना सभापुर, राकेश पटेल 45 निवासी ग्राम करिहार थाना बरौंधा एवं अर्जुन पटेल 24 निवासी करिहार बरौंधा जिला सतना को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में आरोपी पंकज सिंह 40 निवासी ग्राम कोठी एवं संदीप पाठक उर्फ लंगड़ा 35 निवासी जैतवारा सतना को माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त किया है।प्रकरण में आरोपियों से जप्त की गई।स्कूटी को राजसात किए जाने का आदेश दिया गया है।
[इधर, गांजा की खेती के लिए सजा]
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सतना शशिकांत वर्मा की अदालत द्वारा अवैध रूप से गांजे के पेड़ लगाकर खेती करने वाले आरोपी रमई सिंह गोंड उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सेन्दुरा, थाना रामनगर को दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर आरोपी को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।मामले में राज्य की ओर से पैरवी करने वाले एजीपी अखिलेश कुमार अवधिया ने बताया कि घटना दिनांक 25 अगस्त 2019 की है। थाना रामनगर के उपनिरीक्षक ओशो गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सेन्दुरा में आरोपी अपने घर की बगिया में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा है।सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई, जहां कुल 10 पेड़ हरा अवैध गांजा कुल वजन 8 किलोग्राम 130 ग्राम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(बी) सहपठित धारा 20(क)(i) के अंतर्गत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
