सतना। भारत सरकार से जारी एक अधिसूचना के क्रम में मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर और मेला परिसर को पॉलिथीन मुक्त जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हासिल जानकारी के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन का उपयोग पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य तथा पशु पक्षियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह पूरी तरह खत्म नहीं होती बल्कि छोटे टुकड़ों में टूटकर मिट्टी और पानी को दूषित करती है। इसे जलाने से जहरीली गैस निकलती है जो सांस की बीमारियों का कारण बनती है तथा पर्यावरण को प्रदूषित करती है। पॉलिथीन में खाने-पीने की सामग्री रखने से हानिकारक रसायन उनमें मिल जाते हैं जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण, जनहित, स्वच्छता संवर्धन तथा पॉलिथीन प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 14 मार्च 2024 की अधिसूचना के अनुरूप 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण देवी जी मंदिर और मेला परिक्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त जोन घोषित किया जाता है।
[आदेश का उल्लंघन करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना]
मां शारदा देवी मेला परिक्षेत्र के सभी दुकानदारों व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि मेला परिक्षेत्र में किसी भी प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन कैरी बैग का उपयोग, विक्रय, भंडारण एवं वितरण अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सभी दुकानदार कपड़े, जूट, कागज तथा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के बैग का इस्तेमाल करें अन्यथा प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग होना पाए जाने पर 500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया जाएगा।